Election Alert Himachal: अफसरों पर सख्ती, बिना अनुमति जिला छोड़ने पर रोक

हिमाचल प्रदेश में 51 नगर निकायों के चुनावों की घोषणा के साथ ही प्रशासनिक सख्ती भी बढ़ा दी गई है। राज्य चुनाव आयोग ने साफ निर्देश जारी करते हुए कहा है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी अपने-अपने जिले या अधिकार क्षेत्र को बिना अनुमति नहीं छोड़ सकेंगे। इस फैसले का मकसद चुनावों को निष्पक्ष, पारदर्शी और सुचारू तरीके से संपन्न करवाना है।

बुधवार को जारी सर्कुलर के अनुसार प्रदेश के सभी डिप्टी कमिश्नर, अतिरिक्त उपायुक्त, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, एसडीएम और पुलिस अधीक्षक को अपने-अपने क्षेत्र में ही तैनात रहना होगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि ये अधिकारी बिना पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार की बैठक, दौरे या अवकाश पर नहीं जा सकेंगे। हालांकि आपात स्थिति, चुनाव से जुड़े जरूरी कार्य या न्यायालय में पेशी जैसी परिस्थितियों में आयोग से अनुमति लेकर बाहर जाने की छूट दी गई है।

आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर कोई अधिकारी इन निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो अधिकारी वर्तमान में अपने मुख्यालय से बाहर हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से वापस लौटने के निर्देश दिए गए हैं।

चुनाव के दौरान प्रशासनिक और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में इन अधिकारियों की भूमिका बेहद अहम होती है। ऐसे में उनकी क्षेत्र में मौजूदगी सुनिश्चित करना जरूरी माना गया है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या लापरवाही की संभावना को कम किया जा सके। गौरतलब है कि नगर निकाय चुनावों के बाद जल्द ही पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की घोषणा भी होने की संभावना है।

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