Una: अब ऊना नगर निगम क्षेत्र में तय हुई वाहनों की रफ्तार, आदेश जारी होते ही लागू हुई नई स्पीड लिमिट

ऊना जिला प्रशासन ने सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से नगर निगम ऊना क्षेत्र के भीतर सभी प्रकार के वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा निर्धारित कर दी है। जिला दंडाधिकारी जतिन लाल ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 112 के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किए हैं। यह व्यवस्था परिवहन विभाग द्वारा पहले से नगर निकाय क्षेत्रों के लिए तय की गई गति सीमाओं के अनुरूप है।

जारी आदेश के मुताबिक नगर निगम ऊना की सीमा के भीतर आठ सीटों तक के यात्री वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 30 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है, जबकि नौ या उससे अधिक सीटों वाले यात्री वाहनों के लिए यह सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। मालवाहक वाहनों के लिए अधिकतम गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। वहीं मोटरसाइकिलों की अधिकतम रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी।

इसके अलावा क्वाड्रिसाइकिल और तीन पहिया वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 20 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नगर निगम ऊना क्षेत्र में चलने वाले सभी वाहन चालकों के लिए इन गति सीमाओं का पालन करना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम और संबंधित नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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