Himachal: बाबा बालकनाथ मंदिर क्षेत्र में बड़ी पुलिस कार्रवाई! 10 पंचायतों में धूम्रपान सामग्री बेचने पर सख्ती, दुकानदारों को कड़ी चेतावनी

दियोटसिद्ध पुलिस चौकी क्षेत्र में सोमवार को पुलिस टीम ने बड़े पैमाने पर चैकिंग अभियान चलाया। यह कार्रवाई चौकी प्रभारी प्रकाश ठाकुर, हवलदार महेंद्र सिंह और उनकी टीम ने मिलकर दियोटसिद्ध के आसपास की 10 पंचायतों और बाबा बालकनाथ मंदिर क्षेत्र में की।

चौकी प्रभारी ने बताया कि यह अभियान एसपी भगत सिंह ठाकुर के निर्देश पर चलाया गया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोटपा एक्ट के तहत किसी भी सार्वजनिक स्थान से 200 मीटर की दूरी के भीतर धूम्रपान से जुड़ी सामग्री की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। खुली सिगरेट बेचना भी कानूनन अपराध है।

साथ ही, जो दुकानदार बंद पैक वाली सिगरेट बेचते हैं, उन्हें लाइसेंस लेना अनिवार्य है। पुलिस टीम ने पूरे क्षेत्र के दुकानदारों को इस नियम की जानकारी दी और सभी को सख्त हिदायत जारी की।

चैकिंग के दौरान दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि यदि कोई भी बिना लाइसेंस के धूम्रपान सामग्री बेचता पाया गया, तो उसके खिलाफ कोटपा एक्ट के तहत तुरंत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि यह सख्ती आगे भी जारी रहेगी ताकि अवैध बिक्री पर रोक लग सके।

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