सिख समुदाय पर टिप्पणी के बाद बढ़ा विवाद, उत्तराखंड क्रांति दल नेता आशीष नेगी पर सिरमौर में केस दर्ज

सिरमौर, 29 जून। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में सिख समुदाय के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में उत्तराखंड क्रांति दल के नेता आशीष नेगी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, उत्तराखंड क्रांति दल के नेता आशीष नेगी के खिलाफ पांवटा साहिब निवासी परमजीत सिंह बंगा की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 299 के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आशीष नेगी ने कर्णप्रयाग में स्थानीय लोगों और निहंगों के बीच हुए विवाद को लेकर ऐसी टिप्पणी की, जिससे सिख समुदाय के एक वर्ग की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।

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जानकारी के मुताबिक, आशीष नेगी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा था कि “खालिस्तान आंदोलन उत्तराखंड में चलाया जा रहा है।” इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और इसे लेकर विवाद शुरू हो गया।

भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से आहत करने से संबंधित है। यह पूर्व भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295ए के समान है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। पांवटा साहिब पुलिस वायरल वीडियो की जांच कर रही है और मामले के सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है।

इस बीच, सोशल मीडिया पर वायरल एक अन्य वीडियो में आशीष नेगी ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि उनके वीडियो को तोड़-मरोड़कर और टुकड़ों में दिखाया जा रहा है, ताकि सनसनी फैलाई जा सके और अराजकता का माहौल बनाया जा सके। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, जिससे किसी की भावनाएं आहत हों।

गौरतलब है कि हाल ही में उत्तराखंड के कर्णप्रयाग की एक स्थानीय अदालत ने चमोली जिले में स्थानीय लोगों के साथ हिंसक झड़प के मामले में शामिल चार निहंगों को जमानत दी थी। यह जमानत उत्तराखंड-हिमाचल प्रदेश सीमा पर 300 से अधिक निहंगों और पुलिस के बीच करीब पांच दिनों तक चले गतिरोध के बाद मिली थी।

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