शाहपुर। शाहपुर में तंबाकू नियंत्रण को लेकर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग ने संयुक्त निरीक्षण अभियान चलाया। बीएमओ शाहपुर की टीम और शाहपुर पुलिस ने COTPA अधिनियम के तहत शैक्षणिक संस्थानों के आसपास और विभिन्न दुकानों का निरीक्षण किया।

अभियान के दौरान दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके साथ ही दुकानदारों को खुले यानी Loose सिगरेट और बीड़ी की बिक्री नहीं करने की भी सख्त हिदायत दी गई।

निरीक्षण के दौरान COTPA अधिनियम का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के चालान किए गए। वहीं, अन्य दुकानदारों को तंबाकू नियंत्रण कानून के प्रावधानों की जानकारी देकर नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया।

स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग की इस संयुक्त कार्रवाई का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की उपलब्धता पर रोक लगाना और युवाओं को तंबाकू सेवन से दूर रखना है।

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