नेशनल डेस्क: रिटायर सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने एक विशेष राहत की घोषणा की है। अब 80 साल से अधिक उम्र के पेंशनर्स को नियमित पेंशन के साथ अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता दिया जाएगा। यह जानकारी कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी सर्कुलर में साझा की गई है।
अतिरिक्त पेंशन का लाभ
मंत्रालय के अनुसार, 80 साल से अधिक उम्र के पेंशनर्स को अतिरिक्त पेंशन का लाभ दिया जाएगा। सरकार ने पेंशन वितरण प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के नियम 44 के तहत, पेंशनर्स को निम्नलिखित आयु वर्गों के अनुसार मूल पेंशन के साथ अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता दिया जाएगा:
- 80 से 85 वर्ष: मूल पेंशन का 20%
- 85 से 90 वर्ष: मूल पेंशन का 30%
- 90 से 95 वर्ष: मूल पेंशन का 40%
- 95 से 100 वर्ष: मूल पेंशन का 50%
- 100 वर्ष और उससे अधिक: 100% अतिरिक्त पेंशन
उदाहरण: उदाहरण के लिए, यदि किसी 81 वर्षीय पेंशनर को 5,000 रुपये की मूल पेंशन मिलती है, तो उसे 1,000 रुपये अतिरिक्त पेंशन के रूप में मिलेंगे। इसी तरह, 85 से 90 वर्ष के पेंशनर को 1,500 रुपये का अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता मिलेगा।
अतिरिक्त पेंशन कब से मिलेगी?
मंत्रालय के अनुसार, जब पेंशनर की उम्र 80 वर्ष तक पहुंच जाएगी, उसी महीने के पहले दिन से अतिरिक्त पेंशन या अनुकंपा भत्ता लागू होगा। यह निर्णय पेंशनर्स की जीवन-यापन की सुविधा को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है ताकि उन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना न करना पड़े। इस निर्देश को लागू करने के लिए संबंधित विभागों और बैंकों को सूचित कर दिया गया है।
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