बिलासपुर, 20 मई 2025 – विश्व माप-पद्धति दिवस के अवसर पर कानूनी मापविज्ञान शाखा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, बिलासपुर (हिमाचल प्रदेश) द्वारा आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय (छात्र), बिलासपुर में जन-जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस दिवस की थीम “सभी समय के लिए माप, सभी लोगों के लिए” (Measurements for all time, for all people) रही, जिस पर कार्यक्रम के दौरान गहराई से चर्चा की गई।
इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) बिलासपुर ओम कांत ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मापन की सटीकता व्यापार में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ-साथ उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान बिलासपुर मंडल में कुल 44,249 माप यंत्रों की जांच और सत्यापन किया गया है। इन सत्यापन कार्यों से विभाग को ₹1,12,64,071 का राजस्व प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त 3,241 निरीक्षण विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानों में किए गए, और नियमों के उल्लंघन के मामलों में ₹13,21,500 की संधारण राशि वसूली गई है।
एडीसी ठाकुर ने जानकारी दी कि मापन संबंधी शिकायतों का समाधान कानूनी मापविज्ञान अधिनियम 2009, पैकेज्ड कमोडिटी नियम 2011 और हिमाचल प्रदेश राज्य प्रवर्तन नियम 2011 के अंतर्गत त्वरित रूप से किया जा रहा है। उन्होंने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी को उपभोक्ता अधिकारों, वैज्ञानिक मापन पद्धतियों और मानकों के प्रति प्रारंभ से ही जागरूक करना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही उन्होंने विद्यालय स्तर पर विज्ञान और मापन से संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की अपील भी की।
कार्यक्रम में सहायक नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान, बिलासपुर प्रवीण सिउटा ने विभाग की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डाला। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को जानकारी दी कि उपभोक्ताओं को पैकिंग वस्तुओं की खरीद के समय उत्पाद की निर्माण तिथि, समाप्ति तिथि, वजन या आयतन की जांच अवश्य करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा नियमित निरीक्षण अभियानों के अंतर्गत पेट्रोल पंपों की मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक तराजू, थर्मामीटर और ब्लड प्रेशर मॉनिटर जैसे उपकरणों की जांच की जाती है ताकि उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचाया जा सके।
प्रवीण सिउटा ने यह भी बताया कि उपभोक्ता अपनी शिकायतें 1915 हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज करवा सकते हैं या 8800001915 पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपनी समस्याएं साझा कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने यह जानकारी भी दी कि यदि कोई व्यक्ति पैकेजिंग से संबंधित नया व्यवसाय शुरू करना चाहता है, तो उसे विभाग से पैकर लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। उन्होंने सभी को विभाग की वेबसाइट hpwm.hp.gov.in पर जाकर दिशा-निर्देशों की जानकारी लेने की सलाह दी।
इस कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाचार्य श्याम लाल, विभागीय अधिकारी, व्यापारी वर्ग, छात्र-छात्राएं एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने मापन की उपयोगिता को व्यापार, विज्ञान और समाज से जोड़ते हुए उपस्थित छात्रों और नागरिकों को अपने उपभोक्ता अधिकारों के प्रति सजग रहने का संदेश दिया।
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