हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अदालत ने कड़ा संदेश दिया है। माननीय विशेष न्यायाधीश-1 कुल्लू, प्रकाश चंद राणा की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत एक नशा तस्कर को दोषी करार देते हुए 12 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी पर 1 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 6 महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतनी होगी।
जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना 6 फरवरी 2023 की है। उस दिन दोपहर करीब 1:30 बजे हैड कांस्टेबल संदीप के नेतृत्व में पुलिस टीम गश्त पर थी। सेगली जीरो प्वाइंट के पास पुलिस ने एक मारुति वैन (HP-34B-1895) को जांच के लिए रोका। तलाशी के दौरान वैन में सवार आरोपी योगराज के कब्जे से एक बैग बरामद हुआ, जिसमें 2.049 किलोग्राम चरस पाई गई।
बरामदगी के तुरंत बाद पुलिस ने थाना पतलीकूहल में एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। जांच पूरी होने पर पुलिस ने अदालत में चालान पेश किया। जिला न्यायवादी ने बताया कि अभियोजन पक्ष ने आरोप साबित करने के लिए अदालत में 14 गवाहों के बयान दर्ज करवाए। सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी योगराज को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई।
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