हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में होने वाले आगामी पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी बीच चुनाव ड्यूटी में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा की ओर से जारी अधिसूचना में मानदेय और खर्चों के नियमों में अहम बदलाव किए गए हैं। नए आदेशों के तहत अब चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों को मिलने वाला दैनिक आहार भत्ता 100 रुपये से बढ़ाकर 225 रुपये कर दिया गया है, जो पहले के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा है।
प्रशासन द्वारा जारी नई नियमावली में सिर्फ आहार भत्ते ही नहीं, बल्कि यात्रा खर्च और वाहन रखरखाव से जुड़े प्रावधानों को भी अपडेट किया गया है। चुनावी ड्यूटी में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की मामूली मरम्मत के लिए निर्धारित राशि को बढ़ाया गया है। इसके साथ ही एआरओ और पीठासीन अधिकारियों को मिलने वाली आकस्मिक राशि भी दोगुनी कर दी गई है। अलग-अलग श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ते की नई दरें तय की गई हैं, जिसमें रिजर्व ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है।
निर्वाचन कार्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि मतगणना दल को आहार भत्ता तभी मिलेगा जब मतगणना की प्रक्रिया 4 घंटे से अधिक समय तक चलेगी। यदि समय इससे कम रहता है तो केवल अल्पाहार की व्यवस्था की जाएगी। वहीं, कार्यालय में देर शाम तक काम करने वाले कर्मचारियों के लिए भी अल्पाहार की दरें जिला प्रशासन के मानकों के अनुसार तय की गई हैं। जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा सचिन ठाकुर ने बताया कि इन नए नियमों को लेकर सभी खंड विकास अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं और इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि चुनाव ड्यूटी में लगे किसी भी कर्मचारी को वित्तीय परेशानी का सामना न करना पड़े।
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