Himachal: HRTC की JNNURM बसों पर बवाल, निजी बस ऑपरेटरों ने उठाए संचालन पर सवाल

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हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर एचआरटीसी की जेएनएनयूआरएम योजना के तहत चल रही बसों को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। मंगलवार को सचिवालय में परिवहन विभाग की उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रधान सचिव परिवहन आरडी नजीम ने की। इस बैठक में निजी बस ऑप्रेटरों ने एक बार फिर निगम पर जेएनएनयूआरएम की बसों को गैरकानूनी ढंग से चलाने के गंभीर आरोप लगाए। बैठक में एचआरटीसी के एमडी, परिवहन निदेशक डीसी नेगी और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

निजी बस ऑप्रेटर यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष राजेश पराशर ने आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों से एचआरटीसी जेएनएनयूआरएम बसों का संचालन नियमों की अनदेखी करते हुए कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये बसें राज्य के लिए 13 स्वीकृत क्लस्टरों के तहत आवंटित हुई थीं, लेकिन अब इन्हें न केवल इन क्लस्टरों के बाहर चलाया जा रहा है, बल्कि कई बसें बाहरी राज्यों के रूटों पर भी दौड़ रही हैं, जो स्पष्ट रूप से नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि इन बसों को केवल 40 किलोमीटर के दायरे में चलाने की अनुमति थी, लेकिन इसका पालन नहीं किया जा रहा है।

पराशर ने यह भी आरोप लगाया कि इन बसों से विशेष रोड टैक्स (एसआरटी) और टोकन टैक्स तक नहीं लिया जा रहा, जिससे निजी ऑप्रेटरों के साथ अन्याय हो रहा है। उनका कहना है कि या तो एचआरटीसी की इन बसों पर लंबित टैक्स जोड़ा जाए, या फिर निजी बस ऑपरेटरों को कर माफी दी जाए।

यूनियन का यह भी कहना है कि निगम द्वारा यह संचालन मोटर वाहन अधिनियम के साथ-साथ उच्च न्यायालय के आदेशों का भी उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में कई बार विभागीय अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे यह साफ होता है कि इस अवैध संचालन को नजरअंदाज किया जा रहा है।

इसके अलावा, यूनियन ने यह भी कहा कि एचआरटीसी की बसों में कार्यरत स्टाफ और निजी बस चालकों के बीच झगड़ों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हाल ही में नाहन में एक जेएनएनयूआरएम बस चालक द्वारा निजी बस चालक के साथ मारपीट की गई, जो कि बिना परमिट चल रही बस का मामला था। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है।

वहीं, एचआरटीसी प्रबंधन ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि जेएनएनयूआरएम बसों का संचालन पूरी तरह नियमों के तहत हो रहा है। लेकिन यूनियन का कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो वे इस मामले को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाने को मजबूर होंगे। उन्होंने परिवहन निदेशक से इस मुद्दे पर त्वरित संज्ञान लेने और एचआरटीसी को नोटिस जारी करने की मांग की है।

निजी बस ऑप्रेटरों का स्पष्ट कहना है कि नियम सब पर समान रूप से लागू होने चाहिए और एचआरटीसी को भी उन्हीं कानूनों का पालन करना चाहिए, जिनका पालन निजी ऑपरेटर कर रहे हैं।

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