HP University का बड़ा फैसला: 2026-27 से बदले एफिलिएशन फीस के नियम, कॉलेजों पर पड़ेगा सीधा असर

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से जुड़े एक अहम फैसले के तहत कॉलेजों और संस्थानों के लिए एफिलिएशन फीस में संशोधन कर दिया है। यह निर्णय विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की 28 मार्च 2026 को हुई बैठक में एजेंडा आइटम नंबर 18 के तहत लिया गया था। विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश, अध्याय 38 के प्रावधानों के अनुसार कुलपति ने निरीक्षण, प्रोविजनल एफिलिएशन, टेम्परेरी एफिलिएशन, परमानेंट एफिलिएशन और वार्षिक निरंतरता से संबंधित फीस की नई दरें अधिसूचित की हैं।

इस नए फैसले के साथ ही 27 अप्रैल 2015 को जारी किए गए नियमों के तहत लागू Annexure-E को निरस्त कर दिया गया है। विश्वविद्यालय से संबद्ध और संबद्धता प्राप्त सभी कॉलेजों और संस्थानों को अब संशोधित फीस ढांचे का सख्ती से पालन करना होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नई फीस संरचना का पूरा विवरण Annexure-(A) में दिया गया है और इसे आगामी शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाएगा।

इसके अलावा, परीक्षा फीस संरचना से संबंधित विवरण भी जारी किए गए हैं, जिन्हें संबंधित संस्थानों को ध्यानपूर्वक लागू करना होगा। विश्वविद्यालय का यह कदम शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

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