हिमाचल प्रदेश सरकार के जल शक्ति विभाग ने 21 सितंबर 2024 को जारी अपने पिछले आदेश में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। नई सूचना के अनुसार, उन संस्थानों पर जो अपनी खुद की जल स्रोतों का उपयोग करते हैं, अब सीवरेज शुल्क लागू नहीं होगा। पहले, इन संस्थानों को विभाग के सीवरेज सिस्टम का उपयोग करने के लिए प्रति सीट प्रति माह 25 रुपये का शुल्क देना होता था, जिसे अब तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया है।
यह सूचना ओंकार चंद शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (जल शक्ति), हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई है। इसे राज्य के सभी प्रशासनिक और इंजीनियरिंग अधिकारियों के साथ-साथ विभिन्न विभागों और उप-आयुक्तों तक पहुंचा दिया गया है।