हिमाचल सरकार ने न्यूनतम दिहाड़ी बढ़ाकर ₹400 की, अप्रैल 2024 से लागू

--Advertisement--

हिमाचल प्रदेश सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी कर दी है, और इसको लेकर अधिसूचना मंगलवार को राज्य के राजपत्र में प्रकाशित की गई है। नई मजदूरी 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी। अधिसूचना के अनुसार, राज्य में न्यूनतम दैनिक दिहाड़ी अब ₹400 हो गई है। अकुशल मजदूरों को ₹400, अर्द्धकुशल को ₹425, कुशल को ₹464 और उच्च कुशल मजदूरों को ₹553 दिहाड़ी मिलेगी। इसके साथ ही लिपिक और गैर-तकनीकी पर्यवेक्षक स्टाफ को ₹464 प्रतिदिन मिलेंगे।

मोटर परिवहन के अंतर्गत, सहायक इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक और फिटर्स जैसे अर्द्धकुशल कर्मचारियों को ₹415 दिहाड़ी मिलेगी। हेड मैकेनिक, हेड इलेक्ट्रीशियन और गैराज सुपरवाइजर को ₹503 दिहाड़ी मिलेगी। जनरल स्टाफ क्लैरिकल में ग्रुप ए के कर्मचारियों को ₹453, ग्रुप बी को ₹477 और ग्रुप सी को ₹562 प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी।

अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी में पुरुष और महिलाओं के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा। इसके अलावा, शेड्यूल ट्राइब क्षेत्र के मजदूरों को सामान्य से 25% ज्यादा दिहाड़ी मिलेगी।

ड्राइवरों को अब ₹508 प्रतिदिन, कंडक्टरों को ₹464, और क्लीनर-कम-कंडक्टर को ₹434 दिहाड़ी मिलेगी। पार्ट-टाइम बुकिंग क्लर्क को ₹278 प्रतिदिन मिलेंगे। दुकानों और वाणिज्यिक संस्थानों में, जिन अकुशल कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं मिलती, उन्हें ₹400 प्रतिदिन मिलेंगे, जबकि जिनको भोजन, चाय और संयुक्त आवास सुविधा मिलती है, उन्हें ₹371 दिहाड़ी मिलेगी।

--Advertisement--

Share post:

Subscribe

--Advertisement--

Popular

More like this
Related

Una: घालूवाल चोरी मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, आरोपी गिरफ्तार

हरोली पुलिस ने घालूवाल में हुई चोरी के एक...

Kangra: हरिपुर निवासी और असम राइफल अधिकारी संदीप अवस्थी का नागालैंड में हृदयाघात से निधन

हरिपुर के सपूत असम राइफल्स के अधिकारी संदीप अवस्थी...

Sirmaur: राजस्व मामलों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करें: सुमित खिमटा

नाहन, 03 दिसंबर: उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा की अध्यक्षता...