Big Policy Shift: हिमाचल में पेट्रोल-डीजल पर नया ‘वेलफेयर सेस’, अनाथों और विधवाओं के लिए बड़ा फैसला

हिमाचल प्रदेश सरकार ने समाज के वंचित वर्गों की मदद के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2026 को मंजूरी दे दी है, जिससे अब प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर अनाथ और विधवा उपकर लगाने का रास्ता साफ हो गया है। इस फैसले के बाद राज्य सरकार पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की पहली बिक्री पर यह उपकर वसूल करेगी।

सरकार के अनुसार, यह उपकर समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा, लेकिन इसकी अधिकतम सीमा 5 रुपए प्रति लीटर तय की गई है। इस कदम का मकसद राज्य के अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए एक मजबूत आर्थिक सहायता व्यवस्था तैयार करना है। इस उपकर से मिलने वाली पूरी राशि को विशेष रूप से बनाए गए अनाथ और विधवा कल्याण निधि में जमा किया जाएगा।

इस संबंध में विधि विभाग ने आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है। जानकारी के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने 12 अप्रैल, 2026 को इस संशोधन विधेयक, जिसे 2026 का अधिनियम संख्यांक 11 कहा गया है, को अपनी मंजूरी दी। यह नया कानून हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 में संशोधन के जरिए लागू किया गया है।

सरकार का मानना है कि इस पहल से राज्य में जरूरतमंद वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को और मजबूती मिलेगी और उन्हें सीधी आर्थिक सहायता पहुंचाई जा सकेगी।

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