हमीरपुर, 29 अक्टूबर 2024 — दीपावली पर्व के दौरान आग लगने की घटनाओं को रोकने के लिए जिलाधीश अमरजीत सिंह ने 29 से 31 अक्टूबर तक व्यस्त बाजार क्षेत्रों में पटाखों के भंडारण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। नियंत्रित बिक्री को सुनिश्चित करने के लिए, इन भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों के बाहर पटाखा विक्रेताओं के लिए विशेष स्थान निर्धारित किए गए हैं।
जिला के पांचों उपमंडलों के उपमंडल न्यायाधीशों (एसडीएम) की सिफारिशों के आधार पर, जिलाधीश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत इन स्थानों की सूची जारी की है।
हमीरपुर शहर में, पटाखों की बिक्री ट्राला यूनियन के पास, पक्का भरो के निकट बाईपास रोड और बीएसएनएल कार्यालय के पास की जा सकेगी। टौणीदेवी में, अरमान टेलर शॉप के सामने गायत्री माता मंदिर के पास, उहल में जंदड़ू रोड और सरकारी स्कूल के पीछे विक्रेताओं के लिए स्थान निर्धारित किया गया है। अवाहदेवी में, बिक्री पुलिस चौकी के पास और पेट्रोल पंप से कम से कम 300 मीटर की दूरी पर की जा सकेगी। कक्कड़ में मंदिर के पास, लंबलू में मेला मैदान, और खनेउ में भी पटाखों की बिक्री के लिए स्थान निर्धारित हैं।
इसी प्रकार, सुजानपुर में चौगान, मैहरे में बिजली बोर्ड कार्यालय के पास मैदान, बिझड़ी में ताल स्टेडियम, भोटा में दूरसंचार कार्यालय के पास, सलौणी में पटवार सर्कल ग्राउंड, चकमोह में पंचवटी चौक, नादौन में रामलीला मैदान, गलोड़ में पार्किंग मैदान और ग्राम पंचायत मालग के मैदान में पटाखों की दुकानें लगाई जा सकती हैं।
भोरंज उपमंडल के भरेड़ी बाजार में चैंथ खड्ड, जाहू में खेल मैदान, भोरंज में बैलग और सम्मू ताल में पटाखों की बिक्री की जा सकेगी। इसके अलावा भोरंज उपमंडल के अन्य बाजारों के साथ लगते खाली स्थानों पर भी पटाखे बेचे जा सकते हैं।
जिलाधीश के आदेश के अनुसार, एक क्लस्टर में 50 से अधिक दुकानें नहीं लगाई जा सकेंगी। उन्होंने सभी दुकानदारों से विशेष सावधानी बरतने और निर्धारित स्थानों पर ही पटाखों की बिक्री करने की अपील की है।
जैसे-जैसे त्योहार नजदीक आ रहा है, निवासियों को जिम्मेदारी से मनाने और सभी के लिए एक सुरक्षित और आनंदमय दीपावली सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
For advertisements inquiries on HIM Live TV, Kindly contact us!
Connect with us on Facebook and WhatsApp for the latest updates!