विकास खंड मैहला की ग्राम पंचायत डुलाड़ा की प्रधान कंचना कुमारी को डीसी चंबा मुकेश रेप्सवाल ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई ग्राम सभा की बैठकों से बिना सूचना अनुपस्थित रहने और पंचायत के सामान्य कामकाज व भुगतान में लापरवाही बरतने के चलते की गई है। उपायुक्त मुकेश रेप्सवाल ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य अधिनियम 1994 की धारा 131 (1) (ख) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह कड़ा कदम उठाया है। जारी आदेशों के अनुसार प्रधान कंचना कुमारी को 8 अप्रैल 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसका 24 अप्रैल 2025 को उन्होंने जवाब दिया। हालांकि, उपायुक्त ने उनके उत्तर को तथ्यों के विपरीत और असंतोषजनक पाया। निलंबन आदेश के बाद कंचना कुमारी को ग्राम पंचायत की मोहर, सभी अभिलेख, धन और संपत्ति तुरंत पंचायत सचिव के पास जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। इस कार्रवाई से पंचायत क्षेत्र में हलचल है और प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि कर्तव्य निर्वहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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