POCSO केस में चंबा का इब्राहिम घोषित हुआ फरार, कोर्ट ने जारी किया सख्त नोटिस, 20 दिसंबर को नहीं आया तो बिना सुने होगा फैसला

विशेष न्यायाधीश चंबा प्रीति ठाकुर की अदालत ने पोक्सो के गंभीर मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी इब्राहिम को भगोड़ा घोषित कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए उसके खिलाफ धारा 82(2) बीएनएस के तहत नोटिस जारी किया है।

अदालत द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, इब्राहिम पुत्र इलमदीन, निवासी गांव गदरी, पोस्ट ऑफिस बरौर, जिला चंबा के खिलाफ 23 अगस्त 2024 को पुलिस थाना महिला व बाल सुरक्षा चंबा में एफआईआर दर्ज की गई थी। उस पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 87(4) और पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत गंभीर आरोप लगे हैं।

अदालत ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि आरोपी 20 दिसंबर 2025 को कोर्ट में हाजिर नहीं होता, तो उसी दिन से केस की सुनवाई उसकी गैरमौजूदगी में शुरू कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर अंतिम फैसला भी आरोपी की अनुपस्थिति में ही सुनाया जाएगा।

कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस लगातार उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन आरोपी फरार है। ऐसे में अब निर्धारित तिथि पर साक्ष्य रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया भी बिना देरी शुरू की जाएगी।

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