Hamirpur: हमीरपुर में स्मार्ट मीटर को लेकर सख्ती! घर में एंट्री नहीं दी तो कट सकती है बिजली, जानिए पूरा नियम

हमीरपुर में अब बिजली के पुराने मीटरों को तेजी से बदला जा रहा है और उनकी जगह स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। विद्युत उपमंडल-2 हमीरपुर के सहायक अभियंता सौरभ राय ने बताया कि यह काम भारत सरकार की आरडीएसएस योजना के तहत किया जा रहा है और इसके लिए उपभोक्ताओं पर किसी भी तरह का अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं डाला जा रहा है। उन्होंने साफ किया कि स्मार्ट मीटर लगवाना अब अनिवार्य प्रक्रिया का हिस्सा बन चुका है।

सौरभ राय ने जानकारी दी कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के संशोधित विनियम-2026 के अनुसार जिन क्षेत्रों में संचार नेटवर्क उपलब्ध है, वहां तय समय सीमा के भीतर सभी उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर देना जरूरी है। उन्होंने बताया कि विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 163 (1) के तहत लाइसेंसी या उसके अधिकृत कर्मचारी को सूचना देकर किसी भी परिसर में प्रवेश कर मीटर की जांच, मरम्मत या बदलाव करने का अधिकार है। वहीं, धारा 163 (3) के अनुसार अगर कोई उपभोक्ता इस कार्य में बाधा डालता है, तो 24 घंटे की लिखित सूचना के बाद उसकी बिजली आपूर्ति अस्थायी रूप से काटी जा सकती है।

उन्होंने बताया कि हमीरपुर में यह कार्य अधिकृत एजेंसी मैसर्स अप्रावा हमीरपुर स्मार्ट मीटर प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है और सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं। इसके बावजूद कुछ उपभोक्ता कर्मचारियों को अपने परिसर में प्रवेश नहीं दे रहे हैं, जो नियमों के खिलाफ है। सहायक अभियंता ने यह भी स्पष्ट किया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद पोस्टपेड उपभोक्ताओं की बिजली दरों या सब्सिडी में कोई बदलाव नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि मीटर लाइसेंसी की संपत्ति होते हैं और उनका बदलाव एक सामान्य तकनीकी प्रक्रिया है। ऐसे में सभी उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की गई है ताकि बिजली व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनाया जा सके। साथ ही चेतावनी दी गई है कि अगर कोई उपभोक्ता स्मार्ट मीटर लगाने में बाधा डालता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें बिजली कनेक्शन काटना भी शामिल है।

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