Himachal Toll Rates 2026: कुछ के लिए बढ़े दाम, तो स्थानीय वाहनों को मिली पूरी छूट—जानें नई दरें

शिमला, 2 अप्रैल। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए टोल नीति में बदलाव करते हुए नई दरें लागू कर दी हैं। राज्य कर एवं आबकारी विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार ये संशोधित दरें 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई हैं। इस नई व्यवस्था में जहां कुछ वाहन श्रेणियों के लिए टोल बढ़ाया गया है, वहीं स्थानीय लोगों को बड़ी राहत भी दी गई है।

जारी आदेश के मुताबिक, यात्री वाहनों (12+1 क्षमता तक) के लिए प्रतिदिन 100 रुपये टोल तय किया गया है। इसके अलावा हल्के वाणिज्यिक वाहन, मिनी बस और 7500 किलोग्राम से अधिक वजन वाले मालवाहक वाहनों के लिए 320 रुपये प्रतिदिन शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं, तीन एक्सल तक के भारी वाणिज्यिक वाहनों (45000 किलोग्राम तक) के लिए 570 रुपये प्रतिदिन टोल रखा गया है।

सरकार ने तिमाही और वार्षिक पास की दरें भी तय की हैं, जो दैनिक शुल्क के आधार पर निर्धारित की गई हैं।

हालांकि, इस बीच राज्य के लोगों को बड़ी राहत दी गई है। हिमाचल प्रदेश में पंजीकृत सभी हल्के वाहन, चाहे वे निजी हों या टैक्सी, उन्हें पूरे वित्त वर्ष 2026-27 के लिए टोल से पूरी तरह छूट दी गई है।

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राज्य कर एवं आबकारी विभाग के आयुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में टोल संचालकों को नई दरों की जानकारी दें और हिमाचल प्रदेश टोल अधिनियम के अनुसार इन्हें सख्ती से लागू करें।

सरकार का कहना है कि यह फैसला राज्य के राजस्व संतुलन को बनाए रखने और परिवहन व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित करने के उद्देश्य से लिया गया है।

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