हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब उपमंडल में स्कूली बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। यहां उत्तराखंड में पंजीकृत एक स्कूल वैन बिना वैध परमिट, टैक्स और जरूरी अनुमति के एक निजी स्कूल के बच्चों को लाने और ले जाने का काम कर रही थी। यह मामला तब सामने आया जब परिवहन विभाग की टीम ने मतरालियों के पास पट्टी नाथ सिंह क्षेत्र में जांच के दौरान इस वैन को रोका।
जांच के दौरान जब अधिकारियों ने वैन के दस्तावेजों की जांच की, तो पता चला कि वाहन बिना परमिट और टैक्स के अवैध रूप से अंतर्राज्यीय संचालन कर रहा था। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर परिवहन विभाग ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए स्कूल वैन का 45 हजार रुपये का चालान किया। इसके साथ ही विभाग ने वैन का स्टेट परमिट और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) भी अपने कब्जे में ले लिया। यह कार्रवाई गुरुवार को की गई थी, लेकिन अब तक चालान की राशि जमा नहीं करवाई गई है।
परिवहन विभाग ने इस मामले को बेहद गंभीर बताते हुए कहा कि बिना अनुमति संचालित स्कूल वैन बच्चों की जान के लिए बड़ा खतरा बन सकती है और किसी भी समय दुर्घटना का कारण बन सकती है। विभाग ने साफ कहा कि नियमों की अनदेखी कर बच्चों की सुरक्षा से समझौता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बिना परमिट, टैक्स, फिटनेस और अन्य जरूरी दस्तावेजों के किसी भी स्कूल वैन को सड़क पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इस मामले की पुष्टि करते हुए आरटीओ सिरमौर सोना चंदेल ने कहा कि बिना परमिट और टैक्स के स्कूल वैन का संचालन कानून का गंभीर उल्लंघन है। इसी के तहत संबंधित वाहन के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई है और उसका स्टेट परमिट व आरसी कब्जे में लिया गया है। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और परिवहन विभाग ऐसे मामलों पर लगातार नजर रखे हुए है।
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