Sirmaur: पांवटा साहिब में हत्या के दोषी को उम्रकैद, कोर्ट का सख्त संदेश—15 हजार जुर्माना भी लगाया

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पांवटा साहिब स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने हत्या के एक मामले में सख्त फैसला सुनाया है। न्यायाधीश कपिल शर्मा की अदालत ने वीरेंद्र उर्फ गल्लू पुत्र स्वर्गीय रंजीत सिंह, निवासी गांव किशनपुरा तहसील पांवटा साहिब जिला सिरमौर को हत्या का दोषी करार देते हुए भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

अदालत में इस मामले की पैरवी उप जिला न्यायवादी जितेंद्र शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि इस संबंध में 24 मार्च 2024 को पांवटा साहिब पुलिस थाना में शिकायतकर्ता दुग्गल सिंह की शिकायत पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच एसआई अजय द्वारा की गई थी।

जांच के दौरान यह सामने आया कि आरोपी वीरेंद्र उर्फ गल्लू ने 21 मार्च 2024 को भजन लाल के सिर और मुंह पर गंभीर चोटें पहुंचाई थीं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में कुल 19 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए उम्रकैद और जुर्माने की सजा सुनाई।

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