Himachal: हिमाचल के स्कूलों में जल्द खुलेगी हैडमास्टर भर्ती की बड़ी खिड़की, विभाग ने जारी किए अहम निर्देश

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग आने वाले समय में स्कूलों में खाली पड़े हैडमास्टर के पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने वाला है। ये पद टीजीटी शिक्षकों और प्रमोटी लेक्चरार से भरे जाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए विभाग ने शिक्षकों से विकल्प (ऑप्शन) मांगे हैं। इस प्रक्रिया में वही नियम लागू होंगे, जिनके बारे में कार्मिक विभाग ने 3 दिसंबर 2014 को निर्देश जारी किए थे।

विभाग ने स्पष्ट किया है कि शिक्षकों को अपने आवेदन और आवश्यक दस्तावेज संबंधित प्रधानाचार्य से सत्यापित और अनुशंसित करवाकर भेजने होंगे। सभी दस्तावेज 31 जनवरी 2026 तक या उससे पहले निदेशालय में पहुंच जाने चाहिए। विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि फैक्स या ईमेल के जरिए भेजे गए आवेदन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

विभाग का कहना है कि जो शिक्षक निर्धारित अवधि में विकल्प नहीं भर पाएंगे, वे उन कनिष्ठों के बराबर दावा नहीं कर सकेंगे जिन्होंने समय पर हैडमास्टर पदोन्नति का विकल्प चुना होगा। इसके अलावा, ऐसे टीजीटी जिन्हें 26 अप्रैल 2010 से पहले बिना ऑप्शन के प्रवक्ता पद पर पदोन्नति मिली थी, उन्हें भी हैडमास्टर पद के लिए पात्र माना जाएगा।

नियमों के अनुसार, एक बार उम्मीदवार को उसके चुने गए विकल्प के आधार पर पदोन्नति मिल जाती है, तो वह आगे किसी अन्य माध्यम से पदोन्नति का हकदार नहीं होगा और न ही अपना विकल्प वापस ले सकेगा। चुना गया विकल्प उसके पूरे सेवाकाल के लिए अंतिम और अपरिवर्तनीय माना जाएगा।

विभाग ने यह भी कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार यदि अपनी श्रेणी का लाभ लेना चाहते हैं, तो उन्हें इसके लिए मान्य श्रेणी प्रमाणपत्र जमा करना होगा। इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए विभाग ने टीजीटी की वरिष्ठता संख्या के साथ बायोडाटा के निर्देश भी जारी कर दिए हैं।

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