हिमाचल प्रदेश पुलिस ने अपने जवानों के सोशल मीडिया व्यवहार को लेकर एक बार फिर सख्त रुख अपनाया है। पहले जारी दिशा-निर्देशों के सही तरह से पालन न होने के चलते अब डीजीपी मुख्यालय की ओर से नई और ज्यादा कड़ी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी की गई है। यह आदेश पुलिस विभाग की पेशेवर गरिमा, अनुशासन और विश्वसनीयता बनाए रखने के मकसद से लागू किया गया है।
डीजीपी अशोक तिवारी द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इसमें साफ कहा गया है कि पुलिसकर्मियों को सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी को लेकर बेहद सतर्क रहना होगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर की गई कोई भी गतिविधि अब विभाग की नजर में होगी।
नई SOP के तहत पुलिसकर्मी अब वर्दी में रील, वीडियो या फोटो बनाकर मनोरंजन, निजी प्रसिद्धि या किसी भी धार्मिक, सामाजिक अथवा राजनीतिक प्रचार से जुड़ी सामग्री साझा नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा, किसी भी चल रही जांच, अपराध से संबंधित गोपनीय जानकारी, पीड़ित या आरोपी की पहचान, या ड्यूटी स्थल से जुड़ी फोटो और वीडियो को व्यक्तिगत सोशल मीडिया अकाउंट पर डालने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बिना अनुमति किसी भी सरकारी दस्तावेज, विभागीय आदेश या गोपनीय पत्राचार को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। वहीं, पुलिसकर्मी सरकार की नीतियों, मुख्यालय के फैसलों या विभागीय कार्यप्रणाली पर सोशल मीडिया के जरिए कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं कर सकेंगे। विभाग से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी केवल अधिकृत अधिकारियों के माध्यम से ही साझा की जाएगी।
डीजीपी ने चेतावनी दी है कि नए नियमों का उल्लंघन करने पर इसे गंभीर कदाचार माना जाएगा। ऐसे मामलों में विभागीय जांच, वेतन वृद्धि पर रोक, निलंबन और पदोन्नति पर असर जैसी कड़ी कार्रवाई हो सकती है। गंभीर मामलों में सेवा से बर्खास्तगी तक की कार्रवाई भी संभव है। इसके अलावा, यदि सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट किसी आपराधिक श्रेणी में आती है, तो संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
गौरतलब है कि वर्ष 2024 में भी इस तरह के दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, इसके बावजूद नियमों की अनदेखी सामने आई। इसी वजह से विभाग को दोबारा सख्त SOP लागू करनी पड़ी है। इससे साफ संकेत मिलता है कि हिमाचल प्रदेश पुलिस अपने कर्मचारियों के डिजिटल व्यवहार को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है।
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