Himachal: हिमाचल में नए टोल टैक्स रेट लागू: अब हर वाहन मालिक को चुकाने होंगे इतने रुपये

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हिमाचल प्रदेश के राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए वाहनों की पथकर दरें यानी टोल टैक्स की नई दरें अधिसूचित कर दी गई हैं। इस संबंध में विभाग ने पहले आम जनता से आपत्तियां व सुझाव आमंत्रित किए थे, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर कोई भी आपत्ति या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद विभाग द्वारा प्रस्तावित दरों को ही अंतिम रूप देकर अधिसूचना जारी कर दी गई है।

जारी अधिसूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश पथकर अधिनियम, 1975 की धारा 3 के तहत विभिन्न श्रेणियों के वाहनों से टोल टैक्स की वसूली निर्धारित की गई है। भारी मालवाहक वाहन जिनकी लदान क्षमता 250 क्विंटल से अधिक है, उनसे प्रतिदिन 720 रुपए शुल्क लिया जाएगा। 120 क्विंटल से अधिक लेकिन 250 क्विंटल से कम लदान क्षमता वाले वाहनों से 570 रुपए, 90 से 120 क्विंटल के बीच वाले वाहनों से 320 रुपए, और 20 से 90 क्विंटल तक की क्षमता वाले वाहनों से प्रतिदिन 170 रुपए टोल टैक्स वसूला जाएगा। वहीं, छोटे मालवाहक वाहन जिनकी क्षमता 20 क्विंटल से कम है, उनसे 130 रुपए प्रतिदिन शुल्क निर्धारित किया गया है।

यात्री वाहनों की बात करें तो बैठने की क्षमता 12 से अधिक वाले वाहनों से 180 रुपए, जबकि 6 से 12 सीटों वाले यात्री वाहनों (निजी वाहन सहित) से 110 रुपए टोल टैक्स वसूला जाएगा। अन्य हल्के मोटर वाहन जो सार्वजनिक वाहक या निजी वाहन के रूप में पंजीकृत हों और जिनकी बैठने की क्षमता 5 तक हो, उनसे प्रतिदिन 70 रुपए शुल्क लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, टोल बैरियर से 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले निजी पंजीकृत वाहनों के मालिकों से भी 70 रुपए प्रतिदिन शुल्क लिया जाएगा। सार्वजनिक वाहक या प्राइवेट वाहक अनुज्ञश्रा पत्र सहित चलने वाले ट्रैक्टरों से भी 70 रुपए प्रतिदिन, जबकि मोटर रिक्शा और स्कूटर रिक्शा से 30 रुपए प्रतिदिन टोल टैक्स वसूला जाएगा। इसके अलावा विभाग द्वारा तिमाही और वार्षिक आधार पर भी इन दरों को निर्धारित किया गया है।

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