Himachal: हिमाचल में टैक्सियों व बसों में अनिवार्य हुआ कूड़ेदान, प्लास्टिक बोतलों और कचरा फेंकने पर भारी जुर्माना

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पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के निदेशक डीसी राणा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी टैक्सी चालकों, सरकारी (एचआरटीसी) और निजी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में कूड़ेदान (कार बिन्स) लगाना अनिवार्य कर दिया है, ताकि वाहन में उत्पन्न कचरे को एकत्र कर निर्धारित स्थानों पर फैंका जा सके। उन्होंने शिमला से जारी बयान में कहा कि अब क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी और मोटर वाहन निरीक्षक केवल उन्हीं वाहनों को पास करेंगे या पंजीकरण देंगे, जिनमें कार बिन्स लगे होंगे। इस आदेश को लागू करने के लिए अधिकारियों को निरीक्षण की शक्तियां भी प्रदान की गई हैं।

सरकार ने वाहन में कार बिन्स न लगाने पर 10,000 रुपए तथा जैव कचरा इधर-उधर फेंकने पर 1,500 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया है। यह नियम 29 अप्रैल से पूरे राज्य में लागू होंगे। पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (नियंत्रण) अधिनियम-1995 की धारा 3-ए (1) के अंतर्गत अधिसूचना जारी की है, जिसके अनुसार 500 मिलीलीटर क्षमता तक की प्लास्टिक (पीईटी) पानी की बोतलों का उपयोग प्रदेश के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और अन्य संस्थाओं द्वारा आयोजित बैठकों, सम्मेलनों और कार्यक्रमों में प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों सहित सभी निजी होटलों पर भी लागू होगा।

सरकारी संस्थाएं लोगों को प्लास्टिक की छोटी बोतलों के उपयोग न करने के लिए जागरूकता अभियान चलाएंगी। यह प्रतिबंध 1 जून से प्रभावी होगा ताकि सरकारी व निजी संस्थाएं अपने पुराने स्टॉक का निपटारा कर सकें और आर्थिक नुक्सान से बचा जा सके। इसके अतिरिक्त, प्रदेश सरकार ने एक बार उपयोग होने वाली प्लास्टिक वस्तुएं, खाद्य सामग्री परोसने या उपयोग में लाई जाने वाली कम्पोस्टेबल या बायोडिग्रेडेबल थालियों को सड़कों, ढलानों, नालियों, जंगलों, सार्वजनिक स्थानों, मंदिर परिसरों, रेस्तरां, ढाबों, दुकानों तथा दफ्तरों आदि में फेंकने पर 5,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया है।

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