मंडी: नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में व्यक्ति को 1 साल की जेल, ₹10,000 का जुर्माना

मंडी में नाबालिग लड़की से छेड़खानी के मामले में दोषी को 1 साल की सजा और जुर्माना हुआ है। जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश की विशेष न्यायालय (पोक्सो) ने दोषी को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज ने बताया कि 21 अक्टूबर 2022 को पीड़िता की मां ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी 14 वर्षीय बेटी, जो 10वीं कक्षा में पढ़ती है, को पिछले 2 वर्षों से पड़ोसी गांव का एक लड़का परेशान कर रहा था। शिकायत से एक महीने पहले आरोपी ने पीड़िता के साथ जबरदस्ती गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी।

पीड़िता ने यह घटना अपनी मां को 21 अक्टूबर 2022 को बताई थी, जिसके बाद पुलिस थाना ब्रम्ह में मामला दर्ज किया गया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष ने अदालत में 13 गवाह पेश किए।

सरकार की ओर से उप जिला न्यायवादी नितिन शर्मा ने इस मामले में पैरवी की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी को 1 साल के साधारण कारावास और ₹10,000 जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त 1 महीने की सजा भुगतनी होगी।

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