ऊना। नगर निगम ऊना ने शहर को तंबाकू-मुक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। निगम ने तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर सख्ती करते हुए एक विशेष जागरूकता और जांच अभियान शुरू किया है। संयुक्त आयुक्त मनोज कुमार ने सभी दुकानदारों से अपील की है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके पास नगर निगम द्वारा जारी वैध व्यावसायिक लाइसेंस हो, तभी वे तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा या अन्य निकोटीन उत्पाद बेच सकेंगे।
10 नवंबर तक बनवाएं लाइसेंस, वरना होगी कार्रवाई
मनोज कुमार ने बताया कि जिन दुकानदारों के पास फिलहाल वैध लाइसेंस नहीं है, वे 10 नवंबर 2025 तक नगर निगम कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन का फॉर्म निगम कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि बिना लाइसेंस तंबाकू उत्पादों की बिक्री करना दंडनीय अपराध है। इस पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
इसके अलावा, खुले सिगरेट या बीड़ी बेचने पर ₹15,000 तक जुर्माना देना पड़ सकता है।
स्कूलों और धार्मिक स्थलों के पास तंबाकू की बिक्री सख्त मना
संयुक्त आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। इस नियम का उल्लंघन करने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
तंबाकू-मुक्त ऊना की ओर कदम
मनोज कुमार ने कहा कि यह पहल युवाओं और बच्चों को तंबाकू सेवन से दूर रखने तथा ऊना नगर को स्वच्छ और तंबाकू-मुक्त बनाने के मकसद से शुरू की गई है। उन्होंने नगर के सभी व्यापारियों से अपील की कि वे समय पर अपने लाइसेंस बनवाएं और नियमों का पालन करते हुए प्रशासन का सहयोग करें, ताकि ऊना को तंबाकू-मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य पूरा हो सके।
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