Hamirpur: हमीरपुर में मृतक या अपात्र पेंशनधारकों को नहीं मिली सामाजिक सुरक्षा पेंशन, अधिकारी ने किया स्पष्ट

जिला कल्याण अधिकारी चमन लाल शर्मा ने स्पष्ट किया है कि जिला हमीरपुर में किसी भी मृतक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि विभागीय नियमों और राज्य सरकार के मानकों के अनुसार पेंशनधारक की मृत्यु या किसी अन्य कारण से अपात्र होने की सूचना मिलते ही पेंशन तुरंत रोक दी जाती है।

जिला कल्याण अधिकारी ने कहा कि यदि किसी मृतक पेंशनधारक के खाते में पेंशन राशि जमा हो भी जाती है, तो वह राशि तुरंत वसूली जाती है और परिवारजन उसे निकाल नहीं सकते। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस संबंध में किसी भी भ्रामक सूचना पर विश्वास न करें।

चमन लाल शर्मा ने बताया कि मृत या अपात्र पेंशनधारकों का सत्यापन नियमित रूप से तहसील कल्याण अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है। हर तीन महीने के अंतराल पर मृत या अपात्र पेंशनधारकों को सूची से हटा कर प्रतीक्षा सूची में शामिल पात्र आवेदकों को ई-कल्याण सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्वीकृति मिलने के बाद पेंशन जारी की जाती है।

इसके अलावा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से किए गए ई-केवाईसी में जिन लोगों को मृत या अपात्र पाया गया है, उनकी पेंशन अस्थायी रूप से रोकी गई है। संबंधित तहसील कल्याण अधिकारी इन मामलों की जांच कर रहे हैं। पात्र पाए जाने वाले लोगों को पेंशन जारी कर दी जाएगी, जबकि शेष मामलों को स्थायी रूप से बंद किया जाएगा।

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