Sirmaur: कई उत्पाद गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे, दोषी कंपनियों पर ₹4 लाख जुर्माना

नाहन: सिरमौर के अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी (एडीएम) ललित राज वर्मा की अदालत ने जिले में लिए गए विभिन्न खाद्य सैंपलों के 28 मामलों का निपटारा करते हुए कई कंपनियों पर ₹4 लाख का जुर्माना लगाया। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और हरियाणा की कंपनियां इस कार्रवाई के दायरे में आई हैं। इन कंपनियों के उत्पाद एफएसएसएआई के मानकों पर खरे नहीं उतरे, जिनमें टमाटर प्यूरी, सरसों का तेल, दूध, पनीर, चाय पत्ती, बेसन और सूजी जैसी वस्तुएं शामिल हैं।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने सिरमौर जिले के विभिन्न हिस्सों से सैंपल लिए और इन मामलों को अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी की अदालत में पेश किया। जुलाई से सितंबर के बीच इन 28 मामलों का निपटारा किया गया और दोषी कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया।

महाराष्ट्र की एक कंपनी पर ₹50,000 का जुर्माना, दिल्ली की एक कंपनी पर टमाटर प्यूरी के मामले में ₹30,000 और हरियाणा की एक कंपनी पर सरसों के तेल के मामले में ₹35,000 का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा, विभिन्न राज्यों की अन्य कंपनियों पर भी जुर्माना लगाया गया, जिससे कुल जुर्माना राशि ₹4 लाख हो गई।

फैस्टीवल सीजन में विभाग अलर्ट: त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए, खाद्य सुरक्षा विभाग विशेष रूप से सतर्क है। खासकर मिठाइयों पर नजर रखी जा रही है। हाल ही में सैनवाला में फूड सेफ्टी ऑफिसर प्रियंका कश्यप ने रसगुल्ला, गुलाब जामुन और बर्फी के सैंपल लिए। इस महीने में 16 खाद्य सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। इसके अलावा, मोबाइल फूड टैस्टिंग वैन से भी खाद्य पदार्थों की जांच की जा रही है।

प्रियंका कश्यप, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि विभाग स्वास्थ्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा और त्योहारी सीजन के दौरान सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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