Sirmaur: पांवटा साहिब में बड़ी कार्रवाई: 6 किलो चूरा-पोस्त के मामले में दो तस्करों को 4-4 साल की जेल

नशे के कारोबार पर कड़ी कार्रवाई करते हुए पांवटा साहिब की अतिरिक्त जिला सत्र अदालत ने चूरा-पोस्त तस्करी से जुड़े एक पुराने मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायाधीश कपिल शर्मा की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें चार-चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषियों को तीन महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

अदालत के अनुसार, दोषी मोहसीन पुत्र शाहिद अहमद और असलम पुत्र शाहिद अहमद, निवासी ढालीपुर, तहसील विकासनगर (देहरादून), को एनडीपीएस एक्ट की धारा 15-61-85 के तहत सजा दी गई है।

सहायक जिला न्यायवादी गौरव शर्मा ने बताया कि यह मामला 14 अप्रैल 2017 का है। उस रात करीब सवा दो बजे पुलिस थाना पांवटा साहिब के एएसआई राम पाल अपनी टीम के साथ सतीवाला क्षेत्र में गश्त पर थे। गश्त के दौरान पुलिस को एक मोटरसाइकिल (UP11-AD-1463) पर सवार दो युवक संदिग्ध दिखाई दिए। रोककर तलाशी लेने पर मोटरसाइकिल पर लटके बैग से दो सफेद लिफाफों में कुल 6 किलो 110 ग्राम चूरा-पोस्त बरामद हुआ।

पुलिस ने तुरंत दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अदालत में चालान प्रस्तुत किया। इस केस की पैरवी उपजिला न्यायवादी जतिंदर शर्मा ने की। अदालत ने सुनवाई के दौरान कुल 15 गवाहों के बयान दर्ज किए और तमाम सबूतों पर विचार करने के बाद दोनों आरोपियों को दोषी ठहरा दिया।

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