नूरपुर, 10 सितंबर। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ जिला पुलिस नूरपुर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी की करीब 3.32 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करवाई है। यह कार्रवाई डमटाल पुलिस थाना क्षेत्र में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के मामले की वित्तीय जांच के आधार पर की गई है। सक्षम प्राधिकारी, नई दिल्ली ने पुलिस की वित्तीय जांच को सही मानते हुए आरोपी की नशे के अवैध कारोबार से अर्जित संपत्ति की जब्ती की पुष्टि की है।
पुलिस के अनुसार, 29 दिसंबर 2025 को नशा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए डमटाल में अभियोग संख्या 167/25 दर्ज किया गया था। यह मामला पुलिस थाना डमटाल, जिला नूरपुर के अंतर्गत एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 और 29 के तहत दर्ज हुआ था। मामले में नामजद आरोपी बलविंदर उर्फ बिल्ला पुत्र ज्ञान चंद, निवासी गांव छन्नी, तहसील इंदौरा, जिला कांगड़ा को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी के कब्जे से 1 किलोग्राम 852 ग्राम चरस बरामद की गई थी।
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी की चल और अचल संपत्तियों की वित्तीय जांच शुरू की। जांच में मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित आय से जुड़ी संदिग्ध संपत्तियों की पहचान की गई। उपलब्ध तथ्यों के आधार पर संबंधित अचल संपत्तियों, होटल-कम-रेस्तरां, दुकानों, मोटर वाहनों और बैंक खातों में उपलब्ध धनराशि को अस्थायी रूप से फ्रीज और प्रतिबंधित किया गया।
वित्तीय जांच के दौरान आरोपी की कुल संपत्ति 3,32,32,352.94 रुपये पाई गई, जिसे फ्रीज किया गया था। जिला पुलिस नूरपुर ने वित्तीय जांच के आधार पर आरोपी की कुल 3,32,32,352.94 रुपये की संपत्ति को फ्रीज कर इसकी रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी, नई दिल्ली को भेजी।
सक्षम प्राधिकारी, नई दिल्ली ने जिला पुलिस नूरपुर की वित्तीय जांच को सही मानते हुए आरोपी द्वारा नशे के अवैध कारोबार से अर्जित की गई 3,32,30,941 रुपये मूल्य की संपत्ति की जब्ती की पुष्टि की है। यह पुष्टि आदेश संख्या NDPSA/FO/1098/DEL/2026 दिनांक 09 सितंबर 2026 के माध्यम से की गई है।
जिला पुलिस नूरपुर के अनुसार, 10 सितंबर 2026 तक नशे के अवैध कारोबार में शामिल आरोपियों के खिलाफ कुल 17 अभियोगों में 29,95,92,857 रुपये की संपत्ति जब्त करवाई जा चुकी है। पुलिस ने बताया कि कुछ अन्य मामले भी सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली के समक्ष विचाराधीन हैं। जिला पुलिस नूरपुर का नशे के कारोबारियों के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।
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