शाहपुर। कांगड़ा जिला प्रशासन ने शाहपुर क्षेत्र में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को नियंत्रित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जिला दंडाधिकारी हेमराज बैरवा ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए शाहपुर की दो प्रमुख सड़क मार्गों को नो पार्किंग जोन घोषित कर दिया है।

जारी आदेश के अनुसार 39 मील शाहपुर से अस्पताल रोड शाहपुर तक का पूरा मार्ग और रेहलू चौक से मुख्य बाजार शाहपुर होते हुए मिनी सचिवालय शाहपुर तक का मार्ग अब प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक नो पार्किंग जोन रहेगा। इस समयावधि में किसी भी तरह का वाहन सड़क किनारे खड़ा करना प्रतिबंधित रहेगा।

जिलाधीश ने बताया कि क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे यातायात को देखते हुए यह निर्णय जरूरी था। उन्होंने कहा कि सड़क किनारे अवैध पार्किंग के कारण न केवल ट्रैफिक जाम लग रहे थे, बल्कि दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ रही थी। नए नियम लागू होने के बाद लोगों को सड़क पर आवाजाही में अधिक सुविधा मिलेगी और सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।
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