Mandi: PNB को बड़ी राहत, मंडी कोर्ट ने टेंट सर्विस मालिक को ब्याज समेत 8.70 लाख लौटाने का दिया आदेश

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मंडी की सीनियर सिविल जज अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक द्वारा दायर एक वसूली मामले में अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने टेंट सर्विस और उसके मालिक को बैंक का बकाया पैसा ब्याज सहित चुकाने का आदेश देते हुए बैंक के पक्ष में डिक्री पारित की है। कोर्ट ने प्रतिवादियों को 8,70,536.57 रुपये की राशि 8.60 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ अदा करने के निर्देश दिए हैं।

मामले के अनुसार नमन टेंट सर्विस के प्रोपराइटर ने 3 अक्टूबर 2013 को पंजाब नेशनल बैंक से कुल 4,00,000 रुपये का ऋण लिया था। इस राशि में 2,50,000 रुपये का टर्म लोन और 1,50,000 रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट शामिल थी। ऋण लेते समय प्रतिवादी ने बैंक के साथ आवश्यक दस्तावेजों और हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे।

बैंक का कहना था कि ऋण लेने के बाद प्रतिवादी ने किस्तों के भुगतान में अनियमितता बरती। बैंक ने 2016 और 2019 में बैलेंस कन्फर्मेशन पत्र भी भरवाए, लेकिन इसके बावजूद खाता नियमित नहीं किया गया। अंततः बैंक ने 20 दिसंबर 2020 तक की बकाया राशि 8,70,536.57 रुपये की वसूली के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया।

सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष ने दलील दी कि वे लॉकडाउन से पहले तक नियमित रूप से किस्तें अदा कर रहे थे। उनका कहना था कि कोविड-19 के दौरान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन से उनका व्यवसाय पूरी तरह ठप हो गया, जिससे समय पर भुगतान संभव नहीं हो सका। उन्होंने आरबीआई की गाइडलाइंस के तहत राहत दिए जाने की भी मांग की।

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और दस्तावेजों की जांच के बाद पाया कि बैंक द्वारा पेश किए गए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स से भुगतान में भारी अनियमितता साफ झलकती है। कोर्ट ने यह भी माना कि 2016 और 2019 में प्रतिवादी द्वारा हस्ताक्षर किए गए बैलेंस कन्फर्मेशन पत्रों के चलते मामला समय सीमा के भीतर था। बचाव पक्ष की दलीलों को अपर्याप्त मानते हुए अदालत ने कहा कि बैंक अपनी राशि वसूलने का पूरा हकदार है।

सीनियर सिविल जज ने आदेश दिया कि प्रतिवादी बैंक को 8,70,536.57 रुपये की मूल राशि के साथ मुकदमा दायर करने की तारीख से लेकर वसूली तक 8.60 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का भुगतान करेंगे। इसके अलावा मुकदमे का पूरा खर्च भी प्रतिवादियों को ही वहन करना होगा।

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