क्या है पूरा मामला?
फिल्मों से लेकर राजनीति तक अपनी बेबाकी के लिए जानी जाने वाली कंगना रनौत को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हिमाचल से बीजेपी की लोकसभा सांसद और चर्चित एक्ट्रेस कंगना की उस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने बठिंडा की अदालत में चल रहे मानहानि केस को रद्द करने की मांग की थी।
2021 के किसान आंदोलन से जुड़ा है मामला
ये केस 2021 के किसान आंदोलन के दौरान हुए एक विवादित ट्वीट से जुड़ा है। उस समय देशभर में किसान आंदोलन जोरों पर था और कंगना ने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने एक बुजुर्ग महिला की फोटो शेयर करते हुए दावा किया कि वह पैसे लेकर प्रदर्शन में शामिल हुई हैं।
इस ट्वीट में कंगना ने लिखा था कि ये वही “दादी” हैं जिन्हें टाइम मैगजीन ने “भारत की ताकतवर महिलाओं” में गिना था, और अब ये 100 रुपए में उपलब्ध हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि किसान आंदोलन में बैठी महिलाएं पैसों के लिए ऐसा कर रही हैं।
महिंदर कौर ने जताई थी नाराज़गी
जिस महिला की तस्वीर कंगना ने शेयर की थी, वो पंजाब के बठिंडा जिले के बहादुरगढ़ जंडिया गांव की रहने वाली 87 वर्षीय महिंदर कौर थीं। उन्होंने कंगना के आरोपों को नकारते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी थी।
एक लोकल चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा, “कंगना को खेती की मेहनत के बारे में कुछ नहीं पता। वो पागल है। हम क्यों 100 रुपए में धरने पर बैठेंगे? हमारी जिंदगी तो मेहनत में बीती है।”
महिंदर कौर ने कंगना को गुरबानी पढ़ने की सलाह भी दी और कहा कि बिना वजह किसी पर इल्जाम लगाना गलत है।
बठिंडा कोर्ट में दर्ज हुआ था केस
महिंदर कौर ने 4 जनवरी 2021 को कंगना के खिलाफ मानहानि का केस बठिंडा कोर्ट में दर्ज करवाया था। लगभग एक साल तक सुनवाई के बाद अदालत ने कंगना को समन भेजा और पेश होने का आदेश दिया।
इसके खिलाफ कंगना ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन अब हाईकोर्ट ने वह याचिका खारिज कर दी है। हालांकि, कोर्ट का विस्तृत आदेश अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है। अब यह केस बठिंडा की अदालत में ही आगे बढ़ेगा।
कंगना के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का विकल्प अब भी खुला है।
जब एयरपोर्ट पर थप्पड़ पड़ा था कंगना को
इस विवाद ने एक बार फिर तूल तब पकड़ा जब जून 2024 में चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर CISF की महिला कांस्टेबल कुलविंदर कौर ने कंगना को थप्पड़ मार दिया।
कुलविंदर ने कहा था कि कंगना के बयान से वह आहत थीं क्योंकि किसान आंदोलन में उनकी मां भी शामिल थीं। उन्होंने मीडिया को बताया, “कंगना ने जो कहा, वो हमारी मांओं का अपमान था।”
इस थप्पड़ कांड पर न कोई FIR दर्ज हुई, न ही कंगना ने पुलिस में शिकायत की।
अब आगे क्या?
हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद कंगना की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। देखना होगा कि वह सुप्रीम कोर्ट का रुख करती हैं या फिर बठिंडा कोर्ट में ट्रायल का सामना करती हैं।
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