तलवाड़ा उपमंडल के अंतर्गत आने वाले स्वां खड्ड पुल पर लगाए गए टोल बैरियर को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। बी.बी.एम.बी. (भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड) तलवाड़ा के जलाशय प्रबंध अधिकारी ने गांव संसारपुर टैरस डैम रोड पर स्थित इस टोल बैरियर को अवैध घोषित करते हुए इसे हटाने का नोटिस जारी किया है। यह नोटिस 7 मई को टोल का संचालन कर रही “मैसेज महादेव कंपनी” को भेजा गया।
नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि जिस स्थान पर टोल बैरियर लगाया गया है, वह भूमि बी.बी.एम.बी. द्वारा अधिग्रहित की गई है और इस पर किसी भी निजी संस्था को टोल वसूलने का अधिकार नहीं है। संबंधित पुल की उम्र करीब 50 वर्ष बताई गई है और अधिकारियों का मानना है कि यहां भारी वाहनों का लगातार रुकना पुल की संरचना के लिए खतरा पैदा कर सकता है।
बी.बी.एम.बी. के जलाशय प्रबंध कार्यालय की ओर से जारी नोटिस में यह भी लिखा गया है कि अगर 5 दिनों के भीतर यह टोल बैरियर नहीं हटाया गया, तो विभाग स्वयं अपनी मशीनरी लगाकर इसे हटाएगा। साथ ही, अगर इस प्रक्रिया में कोई जान-माल का नुकसान होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी टोल ऑपरेटर कंपनी की होगी।
स्थानीय लोगों ने भी इस टोल बैरियर पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि यह न केवल असुविधा पैदा कर रहा है बल्कि इलाके में ट्रैफिक की भी समस्या बढ़ा रहा है। वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि यह अवैध वसूली का जरिया बन चुका है, जिससे यात्रियों को बेवजह आर्थिक नुकसान हो रहा है।
अब देखना यह होगा कि मैसेज महादेव कंपनी इस नोटिस के बाद क्या रुख अपनाती है। क्या टोल बैरियर स्वेच्छा से हटाया जाएगा या प्रशासन को बलपूर्वक कार्रवाई करनी पड़ेगी, यह आने वाले दिनों में साफ होगा।
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