Shimla: महामाया बाला सुंदरी मंदिर ट्रस्ट पर गंभीर आरोप, हाईकोर्ट ने डीसी–एसपी सहित अधिकारियों को जारी किया नोटिस

प्रदेश हाईकोर्ट ने श्री महामाया बाला सुंदरी जी मंदिर ट्रस्ट त्रिलोकपुर, जिला सिरमौर से जुड़े एक अहम मामले में बड़ा कदम उठाया है। पदों के दुरुपयोग और अनियमितताओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग के सचिव और निदेशक समेत उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक सिरमौर, एसडीएम नाहन और टैंपल ट्रस्टी तहसीलदार नाहन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि मंदिर ट्रस्ट के अंतर्गत नियुक्त कर्मचारियों को बड़ी संख्या में डीसी, एसडीएम और तहसीलदार के निजी कार्यों के लिए उनके आवासों पर तैनात किया जा रहा है, जो नियमों के खिलाफ है। इसके साथ ही मंदिर ट्रस्ट में वित्तीय पारदर्शिता के अभाव का भी आरोप लगाया गया है। याचिका में कहा गया है कि ट्रस्ट के वार्षिक बजट और खातों को नियमित रूप से तैयार और संधारित नहीं किया जा रहा है, जबकि ऐसा किया जाना अनिवार्य है।

याचिकाकर्ताओं ने लेखाकार पर भी अपने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। यह जनहित याचिका मंदिर के एक कर्मचारी और अन्य भक्तों द्वारा दायर की गई है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने की। अदालत ने सभी प्रतिवादियों को 9 मार्च तक अपना जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

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