राजधानी शिमला सहित पूरे प्रदेश में कमर्शियल वाहनों में डस्टबिन न लगाने वाले ऑप्रेटरों के खिलाफ आज से परिवहन विभाग सख्त कार्रवाई शुरू करेगा। विभाग द्वारा ऐसे वाहनों पर ₹10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार द्वारा कमर्शियल वाहनों में डस्टबिन लगाना अनिवार्य करने की अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है, जिसके बाद परिवहन विभाग ने सभी वाहन ऑप्रेटरों और यूनियनों को पत्र भेजकर निर्देश जारी किए थे। इन निर्देशों के अनुसार, 4 मई तक सभी बसों और टैक्सियों में डस्टबिन लगाना अनिवार्य किया गया था।
परिवहन विभाग के अनुसार अब ऐसे वाहन जो डस्टबिन से लैस नहीं होंगे, उनकी पासिंग नहीं की जाएगी। इस नियम को 29 अप्रैल से लागू कर दिया गया है। पुराने वाहनों को डस्टबिन लगाना अनिवार्य किया गया है, जबकि नए वाहनों की पासिंग तब तक नहीं होगी जब तक उनमें यह व्यवस्था न हो। राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है और इसके लिए अधिसूचना भी जारी की गई है। अब टैक्सियों, एचआरटीसी और सभी निजी सार्वजनिक परिवहन वाहनों में कूड़ेदान लगाना अनिवार्य कर दिया गया है ताकि वाहन में उत्पन्न कचरे को एकत्र कर उचित स्थान पर फेंका जा सके।
इसके अतिरिक्त, प्रदेश में यदि कोई व्यक्ति वाहन से या अन्यत्र जैविक कचरा इधर-उधर फेंकता पाया गया तो उस पर ₹1,500 का जुर्माना लगाया जाएगा। यह जुर्माना भी अब सख्ती से वसूला जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
आरटीओ शिमला अनिल शर्मा ने स्पष्ट किया है कि सरकार के आदेशों की अवहेलना करने वाले कमर्शियल वाहन मालिकों पर कार्रवाई की जाएगी। सोमवार से निरीक्षण शुरू किया जाएगा और जिन वाहनों में डस्टबिन नहीं पाया जाएगा, उनसे ₹10,000 तक का जुर्माना वसूला जाएगा।
For advertisements inquiries on HIM Live TV, Kindly contact us!
Connect with us on Facebook and WhatsApp for the latest updates!