अब नहीं करनी पड़ेगी गाड़ी स्क्रैप! दिल्ली सरकार ने हटाई बड़ी पाबंदी, पुरानी गाड़ियों के मालिकों को मिली राहत

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर। दिल्ली सरकार ने राजधानी के वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है। अब पुरानी पेट्रोल और डीजल गाड़ियों के लिए NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) हासिल करना पहले से कहीं आसान हो गया है। सरकार ने वह शर्त हटा दी है जिसके तहत पहले केवल रजिस्ट्रेशन खत्म होने के एक साल के भीतर ही NOC जारी की जाती थी।

क्या बदला है नियम?

अब 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ियां, जिन्हें दिल्ली में चलाने पर रोक है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग से NOC लेकर दूसरे राज्यों में दोबारा रजिस्टर करवाई जा सकती हैं।

इसका मतलब यह है कि अब इन गाड़ियों को स्क्रैप कराने की मजबूरी नहीं रहेगी।

वाहन मालिकों को बड़ी राहत

दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर कड़े नियमों के चलते पुराने वाहनों का चलना पूरी तरह बंद हो गया था। इससे कई वाहन मालिक अपनी अच्छी स्थिति वाली गाड़ियां न बेच पा रहे थे, न चला पा रहे थे।

लेकिन अब वे इन्हें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड जैसे राज्यों में ट्रांसफर कर सकेंगे।

इस कदम से वाहन मालिकों को आर्थिक नुकसान से राहत मिलेगी, क्योंकि अब वे अपनी गाड़ियों को बेच सकते हैं या रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करा सकते हैं।

सरकार का उद्देश्य

दिल्ली सरकार का कहना है कि इस फैसले का मुख्य उद्देश्य राजधानी की सड़कों से पुराने वाहनों को हटाना और प्रदूषण को कम करना है। साथ ही, यह कदम वाहन मालिकों को एक कानूनी और व्यावहारिक विकल्प देने के लिए उठाया गया है ताकि उनकी मेहनत की कमाई बर्बाद न हो।

आगे की प्रक्रिया

NOC मिलने के बाद वाहन मालिकों को संबंधित राज्य के आरटीओ में गाड़ी का पुनः पंजीकरण (Re-registration) कराना होगा।

सरकार का दावा है कि अब यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और सरल बना दी गई है ताकि लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

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