Chamba: यातायात सुधार के लिए डीसी ने जारी की अधिसूचना, डिटेल यहां देखें

चंबा: जिला दंडाधिकारी मुकेश रेप्सवाल ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत चंबा नगर क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए अधिसूचना जारी की है। अधिसूचना के अनुसार ज़ीरो पॉइंट हरदासपुर, राधा-कृष्ण मंदिर के सामने, और चौगान बाजार में वाहन पार्किंग के लिए निर्धारित स्थान बनाए गए हैं। मिलेनियम गेट पर एक समय में 9 टैक्सी खड़ी की जा सकती हैं।

सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कोर्ट परिसर के पीछे गाड़ियों की पार्किंग पर रोक रहेगी। सरकारी वाहन पीली लाइन के भीतर पार्क हो सकते हैं। अस्पतालों के पास एंबुलेंस और टैक्सी के लिए भी विशेष पार्किंग की व्यवस्था की गई है।

एसडीएम कार्यालय के सामने निजी वाहनों की पार्किंग प्रतिबंधित रहेगी और केवल सरकारी गाड़ियों को अनुमति दी जाएगी। होटल इरावती के सामने की पार्किंग व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

बसों के लिए भी भरमौर चौक, सुल्तानपुर, और ज़ीरो पॉइंट पर स्टॉप निर्धारित किए गए हैं। लोडिंग-अनलोडिंग सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक और रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक की जाएगी। शहर की कुछ सड़कों को एकतरफा यातायात के लिए अधिसूचित किया गया है।

अधिसूचना के अनुसार कुछ सड़कों पर हल्के वाहनों की आवाजाही की अनुमति होगी, जैसे सुल्तानपुर से बालू चौक तक।

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