Chamba: भरमौर जल विद्युत परियोजना में बड़ा खुलासा, श्रम कानून तोड़ने पर कंपनी को नोटिस, लाइसेंस रद्द होने का खतरा

जिला चम्बा के उपमंडल भरमौर में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना में कार्य कर रही एक कंपनी को श्रम कानूनों की अनदेखी भारी पड़ सकती है। जिला श्रम अधिकारी चम्बा ने कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 7 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा है। तय समय में जवाब न मिलने की स्थिति में कंपनी का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है।

जानकारी के अनुसार, जिला श्रम अधिकारी द्वारा कंपनी को ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के तहत वर्ष 2020 में लाइसेंस जारी किया गया था। इस लाइसेंस के तहत कंपनी को अधिकतम 1200 ठेका श्रमिकों को काम पर रखने की अनुमति थी। कंपनी प्रबंधन ने समय-समय पर लाइसेंस में संशोधन भी करवाया, लेकिन इसके बावजूद नियमों की अनदेखी की गई।

जांच में सामने आया कि कंपनी ने निर्धारित सीमा से अधिक श्रमिकों की नियुक्ति कर रखी थी। नियमों को दरकिनार करते हुए कंपनी द्वारा 1200 से ज्यादा ठेका श्रमिकों से काम लिया जा रहा था। इसका खुलासा उस समय हुआ, जब 13 मई 2024 को कंपनी के प्रमुख नियोक्ता को बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 के तहत निर्देश जारी किए गए थे।

उस दौरान किए गए रिकॉर्ड की जांच में पाया गया कि कंपनी के पास करीब 1400 ठेका श्रमिक कार्यरत थे। इसके प्रमाण प्रमुख नियोक्ता द्वारा रखे गए ठेकेदारों के रजिस्टर में दर्ज पाए गए। इसके बाद की गई विस्तृत जांच में यह साफ हो गया कि कंपनी ने बिना किसी उचित कारण के अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

जांच रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट हुआ है कि कंपनी उन शर्तों का पालन करने में विफल रही है, जिनके तहत उसे लाइसेंस प्रदान किया गया था। अब जिला श्रम अधिकारी ने कंपनी से जवाब मांगा है और संतोषजनक स्पष्टीकरण न मिलने पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है।

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