राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए नया ड्रेस कोड जारी किया है। इसके तहत अब शिक्षक रंग-बिरंगे, भड़काऊ कपड़े, स्किन फिट जींस, बिना कॉलर की टीशर्ट या शर्ट पहनकर स्कूल नहीं आ सकेंगे। हालांकि, यह ड्रेस कोड अनिवार्य नहीं है, लेकिन इसे स्कूल स्तर पर प्रधानाचार्य और शिक्षकों की सहमति से लागू किया जाएगा।
शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने बताया कि शिक्षकों का पहनावा भी छात्रों की तरह अनुशासित और मर्यादित होना चाहिए, ताकि उनका व्यक्तित्व विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक बने। अब तक कुछ शिक्षक स्किन फिट जींस और भड़कते हुए रंग के कपड़े पहनकर स्कूल आते थे, जिससे छात्रों पर गलत प्रभाव पड़ता था।
नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, शिक्षकों को अब फॉर्मल कपड़े पहनने होंगे, जैसे पैंट-शर्ट, ब्लेज़र (मेहरून या नीला रंग), सलवार कमीज (दुपट्टे के साथ), साड़ी या चूड़ीदार सूट। जूते भी औपचारिक और पेशेवर होने चाहिए। खेल दिवस या विशेष अवसरों पर ट्रैक सूट की अनुमति होगी। महिला शिक्षिकाओं को भारी और चमकदार गहने पहनने की अनुमति नहीं होगी।
सप्ताह में एक या दो दिन शिक्षकों को कैजुअल कपड़े पहनने की छूट होगी, और यह दिन स्कूल का प्रधानाचार्य तय करेगा। ड्रेस कोड को लागू करने का निर्णय प्रधानाचार्य, मुख्य अध्यापक और अन्य शिक्षकों के परामर्श से लिया जाएगा, ताकि किसी पर दबाव न बने।
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