हिमाचल प्रदेश के हजारों टीजीटी शिक्षकों की वरिष्ठता को प्रभावित करने वाला बड़ा फैसला लिया गया है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने वर्ष 2006 और 2007 में नियुक्त उन शिक्षकों को दिया गया विशेष वरिष्ठता लाभ वापस ले लिया है, जिन्हें पहले वर्ष 2002 की भर्ती प्रक्रिया से जुड़े मामलों के आधार पर वरिष्ठता का लाभ मिला था। निदेशालय ने कार्यालय आदेश जारी कर अंतिम वरिष्ठता सूची में आंशिक संशोधन किया है।
यह कार्रवाई हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के विभिन्न फैसलों के अनुपालन में की गई है। विशेष रूप से एलपीए संख्या 836/2025, कौशल चंद्र बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, में 25 फरवरी 2026 को दिए गए फैसले के आधार पर यह बदलाव किया गया है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि वर्ष 2006-07 में नियुक्त शिक्षक एक अलग भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित हुए थे। उन्होंने वर्ष 2002 की भर्ती प्रक्रिया को लेकर समय रहते कोई कानूनी चुनौती नहीं दी थी, इसलिए वे सतीश कुमार एवं अन्य मामलों में दिए गए लाभों के हकदार नहीं हैं।
दरअसल, वर्ष 2002 और 2012 की चयन प्रक्रियाओं से जुड़े कर्मचारियों को अदालत के निर्देशों के अनुसार वरिष्ठता संबंधी लाभ दिए गए थे। हालांकि, वर्ष 2006-07 में नियुक्त शिक्षक वर्ष 2005 के अलग विज्ञापन के माध्यम से चयनित हुए थे। अदालत के फैसले के अनुसार 2002 की भर्ती प्रक्रिया को चुनौती नहीं देने वाले अभ्यर्थियों को उससे जुड़े लाभ नहीं दिए जा सकते। ऐसे में 2006-07 में नियुक्त शिक्षकों को भी विशेष वरिष्ठता लाभ से वंचित कर दिया गया है।
निदेशालय ने 11 मार्च 2025 को जारी अंतिम वरिष्ठता सूची में संशोधन करते हुए इन शिक्षकों को दिए गए वरिष्ठता क्रमांक तत्काल प्रभाव से वापस ले लिए हैं। अब उनकी वरिष्ठता 20 जून 2017 और 10 मार्च 2022 को जारी विभागीय अंतिम वरिष्ठता सूचियों के आधार पर निर्धारित होगी।
इस फैसले का सीधा असर शिक्षकों के सेवा संबंधी दावों पर पड़ सकता है। संशोधित वरिष्ठता के कारण कई शिक्षकों की पदोन्नति की उम्मीदें भी प्रभावित होने की संभावना है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार, जिन शिक्षकों को संशोधित वरिष्ठता के आधार पर पिछले वर्षों में लाभ मिलने की उम्मीद थी, उन्हें अब इसका असर झेलना पड़ सकता है। यह निर्णय उनकी सेवा शर्तों और भविष्य की पदोन्नति की संभावनाओं के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।




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