शिमला स्थित राज्य उच्च न्यायालय परिसर में बम और विस्फोटक लगाए जाने की झूठी सूचना फैलाने के मामले में पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस थाना सदर में बीएनएस की धारा 353(1)(बी), 351(3), 351(4) और 152 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक यह कार्रवाई एक गुमनाम ई-मेल मिलने के बाद की गई है। यह ई-मेल उच्च न्यायालय के आधिकारिक ई-मेल आईडी पर भेजी गई थी, जिसे बाद में एसएसपी कार्यालय शिमला के माध्यम से संबंधित पुलिस थाना को भेजा गया।
ई-मेल में दावा किया गया था कि शिमला उच्च न्यायालय परिसर और उसके आसपास बम और आरडीएक्स आधारित आईईडी लगाए गए हैं और उन्हें विस्फोट के लिए तैयार रखा गया है। इस सूचना के सामने आने के बाद अदालत परिसर में मौजूद कर्मचारियों और आम लोगों के बीच कुछ समय के लिए डर और चिंता का माहौल बन गया। सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पूरे परिसर की गहन जांच की। पुलिस ने बताया कि ई-मेल में न केवल बम की झूठी सूचना दी गई थी, बल्कि कुछ राजनीतिक आरोप भी लगाए गए थे, जिनमें तमिलनाडु की एक राजनीतिक सरकार और कुछ रणनीतिकारों का जिक्र किया गया था। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह ई-मेल लोगों में डर फैलाने के उद्देश्य से भेजी गई थी।
पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की झूठी धमकियां कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बनती हैं और सुरक्षा एजेंसियों के समय और संसाधनों पर अनावश्यक दबाव डालती हैं। पुलिस थाना सदर के उपनिरीक्षक ओम प्रकाश को मामले की जांच सौंपी गई है और अब संबंधित ई-मेल आईडी और तकनीकी जानकारी की जांच की जा रही है।
साइबर विशेषज्ञों की मदद से ई-मेल के स्रोत, आईपी एड्रेस और अन्य डिजिटल सुरागों को खंगाला जा रहा है, ताकि संदेश भेजने वाले की पहचान की जा सके। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी प्रकार की अफवाह या संदिग्ध संदेश मिलने पर उसे आगे साझा करने के बजाय तुरंत पुलिस या प्रशासन को सूचित करें। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से झूठी सूचना फैलाना दंडनीय अपराध है और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जांच जारी है और शुरुआती जांच में अदालत परिसर में किसी भी प्रकार का विस्फोटक या संदिग्ध सामग्री मिलने की पुष्टि नहीं हुई है।
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