थाना नूरपुर में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश एवं सत्र न्यायाधीश जसवंत सिंह, वक्फ ट्रिब्यूनल की अदालत ने आरोपी जसविंद्र सिंह उर्फ सेतू पुत्र वीर सिंह निवासी वार्ड नंबर-5, लंबी गली, नूरपुर को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मामले के अनुसार 24 नवंबर 2019 को पुलिस चौकी कंडवाल की टीम लखनपुर क्षेत्र में गश्त पर थी। इसी दौरान एक व्यक्ति पुलिस को देखकर घबरा गया और अपनी पैंट की जेब से एक पारदर्शी पॉलीथीन पुड़िया सड़क किनारे फेंक कर भागने लगा। संदेह के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे मौके पर ही काबू कर लिया। जांच के दौरान फेंकी गई पुड़िया से 5.95 ग्राम हैरोइन, जिसे आम भाषा में चिट्टा कहा जाता है, बरामद की गई।
बरामद नशीले पदार्थ की मौके पर ही ड्रग डिटेक्शन किट से जांच की गई और इलेक्ट्रॉनिक तराजू से वजन कर नियमानुसार सील किया गया। पुलिस ने एनसीबी-1 फॉर्म भरा और एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 के तहत आवश्यक औपचारिकताओं का पालन किया। आरोपी को उसी दिन गिरफ्तार कर सिविल अस्पताल नूरपुर में उसका मेडिकल परीक्षण करवाया गया।
जांच के दौरान माल मुकदमा सुरक्षित रूप से मालखाने में जमा किया गया और नमूने राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला भेजे गए। प्रयोगशाला की रिपोर्ट में बरामद पदार्थ को डायएसिटाइल मॉर्फीन यानी हेरोइन पाया गया। पुलिस ने जांच के दौरान एनडीपीएस एक्ट की धारा 55 और 57 का भी विधिवत पालन किया।
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला न्यायवादी संजीव राणा ने अदालत में पैरवी की। सुनवाई के दौरान अभियोजन द्वारा कुल 11 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए, जिनके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
For advertisements inquiries on HIM Live TV, Kindly contact us!
Connect with us on Facebook and WhatsApp for the latest updates!