शानन जलविद्युत परियोजना पर हिमाचल प्रदेश ने पंजाब के खिलाफ कानूनी जीत हासिल की

मंडी, हिमाचल प्रदेश – हिमाचल प्रदेश सरकार ने शानन जलविद्युत परियोजना को लेकर पंजाब सरकार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कानूनी जीत हासिल की है। यह परियोजना जोगिंदरनगर में स्थित है।

सोमवार को सुनवाई के दौरान, हिमाचल प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट में पंजाब की याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया, यह तर्क देते हुए कि शानन परियोजना उस क्षेत्र में नहीं है जो पंजाब से हस्तांतरित हुआ था। इसलिए पंजाब पुनर्गठन अधिनियम यहाँ लागू नहीं होता है।

हिमाचल ने यह भी कहा कि पंजाब के दावे आधारहीन हैं क्योंकि यह विवाद दो राज्यों के बीच का नहीं है। शानन जलविद्युत परियोजना 1925 में मंडी के राजा और ब्रिटिश सरकार के बीच एक लीज़ समझौते के तहत स्थापित हुई थी। उस समय हिमाचल एक पूर्ण राज्य नहीं था, इसलिए पंजाब को इस परियोजना के संचालन की जिम्मेदारी दी गई थी।

इस 110 मेगावाट परियोजना की 99 साल की लीज़ 2 मार्च 2024 को समाप्त हो गई। हिमाचल के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि पंजाब इस लीज़ का हिस्सा नहीं था, इसलिए वह इस पर दावा नहीं कर सकता। हिमाचल की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और महाधिवक्ता अनूप रतन ने पक्ष रखा।

सुप्रीम कोर्ट, जिसमें जस्टिस अभय एस. ओका की अध्यक्षता है, पहले यह तय करेगा कि पंजाब की याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। अगली सुनवाई 8 नवंबर 2024 को होगी। पंजाब ने लीज़ समाप्त होने के बाद परियोजना को हिमाचल को सौंपने के बजाय मामला सुप्रीम कोर्ट में ले लिया, दावा करते हुए कि यह उन्हें पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत हस्तांतरित हुआ था।

शानन जलविद्युत परियोजना 1925 में ब्रिटिश शासन के दौरान पूरी हुई थी। लीज़ समाप्त होने के बावजूद, पंजाब इसे छोड़ने को तैयार नहीं है।

यह कानूनी लड़ाई राज्यों के बीच संसाधनों के बंटवारे की चुनौतियों को उजागर करती है। आगामी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हिमाचल और पंजाब दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि वे अदालत के फैसले का इंतजार कर रहे हैं।

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