हिमाचल प्रदेश के नैनीखड्ड क्षेत्र में आबकारी कराधान विभाग ने बिना बिल के मशीनरी ले जा रहे एक ट्रक पर ₹7,59,600 का जुर्माना लगाया है। सहायक आयुक्त राज्य कर एवं आबकारी डल्हौजी बिन प्रसाद थापा की अगुवाई में नैनीखड्ड के पास नाकाबंदी की गई थी, जहां मालवाहक वाहनों की जांच हो रही थी। इसी दौरान मशीनरी से भरे एक ट्रक को रोका गया।
जांच में पाया गया कि यह खेप बिलासपुर की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए थी, लेकिन इसे मैसर्ज प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक अन्य फर्म को भेजा जा रहा था। जब चालक विनोद शर्मा से पूछताछ की गई, तो उसने बताया कि मशीनरी को चंबा जिले के चांजू में ले जाया जा रहा है, लेकिन उसके पास जरूरी दस्तावेज नहीं थे।
आबकारी एवं कराधान विभाग ने दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर एचपी जीएसटी अधिनियम की धारा 129 के तहत ट्रक पर ₹7,59,600 का जुर्माना लगाया। इस कार्रवाई में डेविड मोहन, राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी, डल्हौजी भी मौजूद रहे। सहायक आयुक्त बिन प्रसाद थापा ने कहा कि बिना वैध दस्तावेजों के सामान ले जाना जीएसटी नियमों का उल्लंघन है और आगे भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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