राहुल गांधी की बढ़ीं मुश्किलें: 2018 की मानहानि मामले में गैर-जमानती वारंट जारी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कानूनी परेशानियां एक बार फिर बढ़ गई हैं। झारखंड के चाईबासा स्थित विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने उनके खिलाफ 2018 के एक पुराने मानहानि मामले में गैर-जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि कई बार समन भेजे जाने के बावजूद राहुल गांधी कोर्ट में पेश नहीं हुए। अब अदालत ने उन्हें 26 जून को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का निर्देश दिया है।

यह मामला साल 2018 का है, जब राहुल गांधी ने कांग्रेस के एक अधिवेशन में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि “हत्या के आरोपी एक व्यक्ति को बीजेपी ही अध्यक्ष बना सकती है, कांग्रेस ऐसा कभी नहीं कर सकती।” इस बयान को लेकर बीजेपी नेता प्रताप कटियार ने चाईबासा की अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। कटियार का कहना था कि यह बयान न केवल अमित शाह के खिलाफ था, बल्कि पूरे बीजेपी संगठन और उसके कार्यकर्ताओं का अपमान है।

इस मामले की सुनवाई पहले रांची की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी, जिसे बाद में चाईबासा स्थानांतरित कर दिया गया। अदालत ने राहुल गांधी को कई बार समन जारी किया, लेकिन वे किसी भी सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद कोर्ट ने एक जमानती वारंट जारी किया, परंतु राहुल तब भी पेश नहीं हुए। उन्होंने इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसका निपटारा 20 मार्च 2024 को हो गया। इसके बाद राहुल गांधी ने व्यक्तिगत पेशी से छूट की अर्जी लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

लगातार गैर-हाजिरी और कोर्ट के आदेशों की अनदेखी को देखते हुए अब अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए गैर-जमानती वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि अब राहुल गांधी को 26 जून 2025 को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना होगा।

For advertisements inquiries on HIM Live TV, Kindly contact us!

Connect with us on Facebook and WhatsApp for the latest updates!