Kullu: अखाड़ा बाजार में अवैध नहीं है जामा मस्जिद, जानें रिकॉर्ड में किसके नाम दर्ज है जगह

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कुल्लू के अखाड़ा बाजार में जामा मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के बीच, प्रशासन ने मीडिया के सामने दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। कुल्लू के एसडीएम ने स्पष्ट किया है कि मस्जिद को अवैध कहना गलत है, क्योंकि यह जमीन वक्फ बोर्ड के नाम पर दर्ज है। यह रिकाॅर्ड पंजाब सरकार के समय का है, जब कुल्लू कांगड़ा जिले के अंतर्गत आता था और यह रिकाॅर्ड आजादी से पहले का है। 1970 के सरकारी गजट में भी इस जमीन का उल्लेख किया गया है।

एसडीएम ने यह भी बताया कि इस जमीन का रिकाॅर्ड राजस्व दस्तावेजों में मौजूद है, जिसमें गिरदावरी सहित अन्य रिकाॅर्ड भी शामिल हैं। 1999 में मस्जिद प्रबंधन ने टीसीपी से निर्माण की अनुमति मांगी थी, जो 2003 तक वैध थी। इस अनुमति में तीन मंजिला निर्माण का नक्शा शामिल था, जिसमें 980 स्क्वेयर मीटर में निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। वर्तमान में 150 स्क्वेयर मीटर अतिरिक्त निर्माण हुआ है, जिसे नियमित करने के लिए मस्जिद प्रबंधन ने टीसीपी में आवेदन किया है। इसलिए इसे अवैध निर्माण नहीं कहा जा सकता। एसडीएम ने 30 सितम्बर को होने वाले प्रदर्शन को लेकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

विभिन्न संगठनों के साथ बैठक

30 सितम्बर को हिन्दू संगठनों द्वारा मस्जिद को अवैध बताते हुए प्रदर्शन की घोषणा के बाद, प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विभिन्न संगठनों के साथ बैठक की। इस बैठक में व्यापार मंडल, टैक्सी यूनियन, ट्रक यूनियन, नगर परिषद, देवी-देवता कारदार संघ, और मस्जिद के मौलाना सहित कई संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में सभी ने अपने सुझाव साझा किए ताकि माहौल शांतिपूर्ण बना रहे।

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