मंडी, 30 अक्टूबर 2025। नशा तस्करी के खिलाफ चल रही मुहिम में हिमाचल की न्यायपालिका ने सख्त रुख दिखाया है। मंडी की विशेष अदालत-1 ने कुल्लू जिले के एक आरोपी तूले सिंह को 17 साल के कठोर कारावास और ₹1,70,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है। अगर वह जुर्माना अदा नहीं करता, तो उसे 2 साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
जिला न्यायवादी और विशेष लोक अभियोजक विनोद भारद्वाज ने बताया कि यह मामला 26 मई 2019 का है। उस दिन जोगिंद्रनगर पुलिस की टीम राष्ट्रीय राजमार्ग-154 पर गालू के पास गश्त कर रही थी। करीब रात 8:15 बजे, पुलिस ने एक कार (HP 01C-0612) को जांच के लिए रोका। कार चला रहा व्यक्ति तूले सिंह पुत्र प्रेम सिंह, निवासी गांव बनाल, तहसील बंजार, जिला कुल्लू था।
पुलिस पूछताछ में आरोपी घबरा गया और कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। शक गहराने पर पुलिस ने कार की तलाशी ली, जिसमें से 6 किलो 324 ग्राम चरस और 413 ग्राम अफीम बरामद हुई। पुलिस ने मौके पर ही नशीला पदार्थ जब्त किया और तूले सिंह को गिरफ्तार कर लिया।
जांच के दौरान आरोपी ने तीन अन्य लोगों — ओम प्रकाश उर्फ राम सिंह उर्फ काका, तिवान उर्फ तनु, और सतीश — के नाम भी उजागर किए थे। हालांकि, सुनवाई के दौरान सबूतों की कमी के कारण अदालत ने इन तीनों को बरी कर दिया।
अभियोजन पक्ष ने इस मामले को साबित करने के लिए कुल 22 गवाहों को अदालत में पेश किया। गवाहों के बयानों, जब्त किए गए नशीले पदार्थों और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने तूले सिंह को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 18 और 20 के तहत दोषी ठहराया और यह कठोर सजा सुनाई।
यह फैसला राज्य में नशे के खिलाफ कड़ा संदेश माना जा रहा है कि ऐसे मामलों में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा।
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