हमीरपुर के निकट छत्तर क्षेत्र में बिना अनुमति चल रहे अवैध निर्माण को रोकने के लिए शनिवार को नगर एवं ग्राम नियोजन (टीसीपी) विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों ने पुलिस के साथ मौके पर छापा मारा। हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम-1977 के तहत यह निर्माण अवैध पाया गया।
नगर एवं ग्राम योजनाकार हरजिंद्र सिंह ने बताया कि विभाग ने पहले ही संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर दिया था। इसके बावजूद निर्माण कार्य जारी रहा। मौके पर जब अधिकारी पहुंचे, तब निर्माणाधीन भवन का मालिक मौजूद नहीं था। टीम में हरजिंद्र सिंह, नायब तहसीलदार जगदीश ठाकुर और अन्य कर्मचारी शामिल थे।
हरजिंद्र सिंह ने चेतावनी दी कि अवैध निर्माण को लेकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी निर्माण शुरू करने से पहले संबंधित विभाग से अनुमति लेना आवश्यक है, ताकि कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके।
इस कार्रवाई का उद्देश्य अव्यवस्थित निर्माण को रोकना और सुव्यवस्थित शहरी विकास को बढ़ावा देना है। अगर भविष्य में भी नियमों का उल्लंघन हुआ तो विभाग सख्त कदम उठाएगा, जिसमें अवैध निर्माण को गिराना भी शामिल हो सकता है।
जिला प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि निर्माण कार्य शुरू करने से पहले टीसीपी विभाग से अनुमति जरूर लें। इससे न केवल कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकेगा, बल्कि क्षेत्र की संरचनात्मक सुंदरता और सुरक्षा भी बनी रहेगी।
इस मामले की आगामी कार्रवाई के लिए जुड़े रहें।
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